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👉आगामी वेतन से वसूली जाएगी 23 हजार 500 रूपए की शास्ति राशि,कलेक्टर एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारी लोक सेवा गारंटी ऊषा परमार द्वारा म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 अंतर्गत समय सीमा में नागरिक सेवाओं का लाभ प्रदान न करने एवं आवेदनों का समय सीमा पर निराकरण नहीं करने पर 13 अधिकारियों के विरूद्ध कुल 23 हजार 500 रूपए की शास्ति अधिरोपित करने की कार्रवाई की है। पूर्व में सभी संबंधित पदाभिहित अधिकारियों को समय सीमा बाह्य लंबित आवेदनों के निराकरण के लिए जिला स्तरीय समीक्षा बैठकों और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी नियमित रूप से सूचित किया गया था। इसके बावजूद अधिनियम की धारा 5(2) के स्पष्ट उल्लंघन पर संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध अर्थदण्ड अधिरोपित कर भविष्य में लापरवाही की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्यवाही की चेतावनी दी गई है। संबंधित अधिकारियों के आगामी वेतन से शास्ति की राशि वसूल की जाएगी।
तहसीलदार अजयगढ़ सुरेन्द्र कुमार अहिरवार सहित तहसीलदार शाहनगर कोमल सिंह, नायब तहसीलदार हरदुआ पटेल तहसील रैपुरा रामनरेश सोनी, नायब तहसीलदार सुनवानीकलां आशीष कुमार रूसिया, सचिव ग्राम पंचायत मगरपुरा पवई रामकृपाल सिंह राठौर, सचिव ग्राम पंचायत गौरा पन्ना अमीन खान, सचिव ग्राम पंचायत हिनौती गुनौर शैलेश कुमार रावत, सचिव ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुर पन्ना नवीन कुमार जैन पर एक-एक प्रकरण में 500-500 रूपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। इसी तरह तहसीलदार पवई रत्नराशि पाण्डेय, सचिव ग्राम पंचायत डडवरिया पन्ना पर दो-दो लंबित प्रकरणों में एक-एक हजार रूपए, तहसीलदार गुनौर संतोष कुमार अरिहा पर आठ प्रकरण में चार हजार रूपए, बाल विकास परियोजना अधिकारी पवई श्रृद्धा श्रीवास्तव पर 10 प्रकरणों में पांच हजार रूपए तथा विकासखंड शिक्षा अधिकारी शाहनगर रागिनी तिवारी द्वारा 17 प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण नहीं करने पर 8500 रूपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है।

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