Spread the loveकंटेनर से कुचलकर हुई मौत के मामले में चालक को 10 वर्ष का कठोर कारावास *कौशाम्बी।* जनपद न्यायालय कौशांबी में अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,कक्ष संख्या-3, कुमारी फरीदा बेगम की अदालत ने सड़क दुर्घटना से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामले में अभियुक्त अवधेश कुमार यादव को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 22 हजार 500 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।अभियोजन के अनुसार,थाना सैनी क्षेत्र के ग्राम थूलगुला निवासी वादिनी फूल कली द्वारा दर्ज कराई गई तहरीर में बताया गया था कि उनके पति अशोक कुमार टेढ़ी मोड़ तिराहे पर मोची का कार्य कर रहे थे। इसी दौरान 2 जून 2024 को एक कंटेनर ने तेज गति एवं लापरवाही से वाहन चलाते हुए अशोक कुमार को कुचल दिया और मौके से फरार हो गया,जिससे उनकी मृत्यु हो गई।घटना के संबंध में थाना सैनी में मुकदमा अपराध संख्या 204 सन 2024 पंजीकृत किया गया। विवेचना पूर्ण होने के उपरांत पुलिस ने आरोप-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय में उपलब्ध साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,कक्ष संख्या-3, कुमारी फरीदा बेगम ने अभियुक्त को दोषसिद्ध पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 22 हजार 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।इस मुकदमे में शासन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अनिल चौधरी ने प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों एवं साक्ष्यों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया,जिसके आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए उपरोक्त सजा सुनाई। *सुबोध केशरवानी Post Views: 6 Post navigation जिला मुख्यालय के 5 किलोमीटर के दायरे की सरकारी जमीनों पर भू माफियाओं का कब्जा बदायूं से 30 जुलाई तक की बड़ी खबरें देखने के लिए क्लिक करें