बगैर सूचना के अनुपस्थित रहने पर किया निलंबित
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हरजिंदर सिंह ने कृषि उपज मण्डी समिति पन्ना में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 गजेन्द्र सिंह को विगत 17 अक्टूबर से बगैर सूचना के कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहने पर निलंबित करने की कार्यवाही की है। जिला कलेक्टर द्वारा म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 में निहित प्रावधान अनुसार सहायक ग्रेड-3 को निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कृषि उपज मण्डी समिति कार्यालय पवई निर्धारित किया गया है। इस दौरान नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। उल्लेखनीय है कि विधानसभा निर्वाचन 2023 का निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होते ही सभी लोकसेवकों के अवकाश पर प्रतिबंध लगाया गया है।
