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सफाई कर्मचारियों को सभी कल्याणकारी योजनाओं का मिले लाभ: अध्यक्ष एम. वेंकटेशन,राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष ने बैठक में की समीक्षा, सुनी समस्याएं!  सफाई कर्मचारी आयोग के केन्द्रीय राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त अध्यक्ष एम. वेंकटेशन ने शुक्रवार को पन्ना प्रवास के दौरान सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन व संस्थानों द्वारा प्रदत्त सुविधाओं के संबंध में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक के दौरान समीक्षा की तथा सभी नगरीय निकायों के सफाई कामगारों को समयबद्ध तरीके से कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए।अध्यक्ष श्री वेंकटेशन ने बैठक में उपस्थित सफाई कर्मचारियों और विभिन्न सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधियों से संवाद कर सुझाव प्राप्त किया तथा समस्याएं भी सुनीं। नगरीय निकायों द्वारा कर्मचारियों को प्रदान किए जा रहे लाभ के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि नियमित सफाई कर्मचारियों के अलावा संविदा पर नियुक्त कामगारों को निर्धारित वेतन एवं कलेक्टर दर पर कार्यरत अकुशल श्रेणी के सफाई कर्मचारियों को श्रम आयुक्त द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक का भुगतान किया जाए। साथ ही प्रति वर्ष एक अप्रैल एवं एक अक्टूबर से प्रभावशील बढ़े हुए वेतन का भुगतान भी सुनिश्चित करें। वर्तमान में अकुशल श्रेणी के लिए 339 रूपए प्रतिदिन की दर निर्धारित है।उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण के लिए प्रभावी व पारदर्शी व्यवस्था लागू कर नगरीय निकायों में कार्य की आवश्यकता अनुसार रोटेशन तय कर साप्ताहिक अवकाश का लाभ प्रदान करें। ओवर टाइम कार्य का लाभ भी दें। श्रम अधिनियम के प्रावधान अनुसार प्रतिमाह निर्धारित 26 दिवस के स्थान पर 30 दिवस कार्य की स्थिति में अतिरिक्त चार दिवस का तथा राष्ट्रीय पर्व के अवकाश पर ड्यूटी के दौरान दोगुनी राशि प्रदान की जाए। संबंधित निकायों को शासन से आवश्यक बजट प्राप्त होने पर सर्वप्रथम सफाई कर्मचारियों के वेतन आहरण के लिए निर्देशित किया।अध्यक्ष एम. वेेंकटेशन ने आयुष्मान भारत कार्ड के लाभ तथा नियमित रूप से हेल्थ चेक अप शिविर आयोजित करने तथा कर्मचारी की आकस्मिक मृत्यु पर परिजनों को आर्थिक सहायता स्वीकृति के संबंध में निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि कर्मचारी अपने अधिकारों के प्रति भी सजग रहें। आयोग के टोल फ्री नंबर 011-24648924 पर किसी समस्या के निवारण की बात कही।कलेक्टर सुरेश कुमार ने कहा कि सभी सफाई कर्मचारियों को शासन की नीति व प्रावधान अनुसार सभी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। उन्होंने कहा कि संबंधित कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण के लिए नियमित रूप से मॉनीटरिंग होगी। साथ ही प्रतिमाह सात तारीख तक अनिवार्य रूप से वेतन का भुगतान भी सुनिश्चित किया जाएगा। 90 दिवस में समस्त पीएफ संबंधी प्रकरण के निराकरण, नियमित सफाई कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ और बीमा सहित चिकित्सा सुविधाओं का लाभ प्रदान करने के लिए कहा। उन्होंने सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए कर्मचारियों से नगरीय निकाय स्तर पर अपनी समग्र आईडी अपडेशन की अपेक्षा की।स्वच्छ भारत मिशन की प्रदेश कार्यसमिति सदस्य मधु वाल्मीकी द्वारा मस्टर पर नियुक्त सफाई कर्मचारियों की मृत्यु पर अनुग्रह राशि के तत्काल भुगतान और जनसंख्या के मान से भर्ती के संबंध में सुझाव दिए। साथ ही उपस्थित सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष द्वारा भी शासन स्तर पर जारी आदेश अनुसार आवास स्कीम और सामुदायिक भवन इत्यादि सुविधाएं प्रदान करने तथा संयुक्त संचालक स्तर पर नियमितीकरण के लिए आवश्यक समन्वय करने की मांग रखी।परियोजना अधिकारी शशिकपूर गढ़पाले द्वारा जिले के समस्त नगरीय निकायों के बारे में जानकारी देते हुए अवगत कराया गया कि वर्तमान में सभी निकायों में विभागीय तौर पर नियमित, संविदा और कलेक्टर दर पर 433 सफाई कर्मचारी नियोजित हैं, जबकि आउटसोर्सिंग पर किसी भी निकाय में सफाई कर्मचारियों को नियुक्त नहीं किया गया है। वर्तमान में 72 पद रिक्त हैं। किन्हीं कारणोंवश ईपीएफ के लाभ से वंचित कर्मचारियों को एमआईसी से प्रस्ताव पारित कर इसका लाभ प्रदान किया जाएगा। पीओ डूडा द्वारा जानकारी दी गई कि नगरीय निकायों में सर्वे उपरांत हाथ से मैला ढोने वाले एक भी श्रमिक नहीं पाए गए हैं। बैठक में डीएफओ पुनीत सोनकर सहित प्रभारी पुलिस अधीक्षक आरती सिंह, एसडीएम संजय नागवंशी, उप संचालक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग अशोक चतुर्वेदी, समस्त नगरीय निकायों के सीएमओ भी उपस्थित रहे।जिला अस्पताल में कार्यरत सफाई कामगारों से की चर्चाअध्यक्ष एम. वेंकटेशन ने बैठक के पहले जिला अस्पताल पहुंचकर सिविल सर्जन डा. आलोक गुप्ता से अस्पताल में नियोजित सफाई कर्मचारियों की जानकारी ली और आउटसोर्स पर नियुक्त कर्मचारियों से वेतन, पीएफ एवं बीमा के लाभ के बारे में पूछा। प्रत्येक कर्मचारियों की समस्या सुनकर अविलंब निराकरण के निर्देश दिए। संबंधित एजेंसी को कर्मचारी हित में संचालित सुविधाओं का लाभ प्रदान कराने तथा अनुबंध की शर्त अनुसार आवश्यक नियमों का पालन कराने के लिए निर्देशित किया गया

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