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शाहगंज वार्ड के अन्तर्गत श्री अशफाक व अन्य द्वारा शमशान घाट के पास, बरारा रोड, आगरा पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया गया।

शमशान घाट के पास, बरारा रोड, आगरा पर लगभग 6 बीघा जमीन पर कॉलोनी विकसित किये जाने पर प्राधिकरण द्वारा उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-27 के अन्तर्गत ध्वस्तीकरण आदेश दिनांक 08.12.2023 को पारित किये गये। पारित आदेशों के अनुपालन में दिनांक 03.01.2024 को उक्त अनाधिकृत कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया गया। श्री अशफका व अन्य द्वारा पुनः शमशान घाट के पास, बरारा रोड, आगरा पर अवैध कॉलोनी का विकास/निर्माण कार्य किया जा रहा था। प्राधिकरण के संज्ञान में आने पर प्राधिकरण द्वारा आज दिनांक 13.09.2024 को कॉलोनी को पुनः ध्वस्त कर दिया गया। ध्वस्तीकरण की कार्यवाही प्रभारी प्रवर्तन के निर्देशन में सहायक अभियन्ता के नेतृत्व में प्रवर्तन टीम द्वारा जे०सी०बी० व सचल दस्ता के सहयोग से कियान्वित की गयी।

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