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बुलंदशहर । उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मां से रेप की वारदात को अंजाम देने वाले दोषी को उम्रकैद की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. फास्ट ट्रैक कोर्ट के विशेष न्यायाधीश वरुण निगम ने मंगलवार को दोषी को ऑपरेशन कनविक्शन के तहत तहत रेप का दोषी ठहराया और 50 हजार रुपये के जुर्माने के साथ उम्रकैद की सजा सुनाई.

जानकारी के मुताबिक, दोषी के भाई ने 2023 में बुलंदशहर कोतवाली देहात में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसके भाई आबिद ने जंगल में अपनी मां से रेप किया. साल 2023 की घटना का मंगलवार को वरुण निगम की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ऑपरेशन कनविक्शन के तहत फैसला सुनाया.

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