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कलेक्टर ने उपयंत्री को किया निलंबित

कलेक्टर हरजिंदर सिंह ने ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उप संभाग शाहनगर कार्यालय मंे पदस्थ उपयंत्री श्याम सुंदर उइके को पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही पर म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत निलंबित करने की कार्यवाही की है। निलंबन काल में उपयंत्री का मुख्यालय कार्यालय कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग पन्ना निर्धारित किया गया है। इस अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। जिला कलेक्टर द्वारा उपयंत्री उइके का कृत्य म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उल्लंघन पाए जाने पर निलंबन की कार्यवाही की गई है।
उल्लेखनीय है कि विधानसभा निर्वाचन के दृष्टिगत उपयंत्री की नियुक्ति बतौर सेक्टर अधिकारी की गई थी। उपयंत्री द्वारा निर्वाचन कार्य में अपने दायित्वों के प्रति लापरवाही बरतते हुए विगत 14 अक्टूबर को शाम 4 बजे के लगभग तहसीलदार एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी शाहनगर के निवास पर उनसे अभद्रता की गई। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के प्रतिवेदन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा की गई थी। उक्त घटना के दौरान उपयंत्री को अत्यधिक शराब का सेवन करके नशे की हालत में पाया गया था। शाहनगर तहसीलदार के शासकीय निवास में उपयंत्री द्वारा बार-बार अंदर प्रवेश करने की कोशिश की गई। तहसीलदार शाहनगर द्वारा मना करने पर श्री उइके द्वारा आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया और निर्वाचन कार्य संपादित नहीं करने की धमकी दी गई।
प्रतिवेदन अनुसार उपयंत्री द्वारा शराब के नशे की हालत में एवं तहसीलदार शाहनगर की अनुपस्थिति मंे अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर उनकी 8 वर्षीय भतीजी (भाई की बेटी) का हाथ पकड़ने का प्रयास किया गया। तहसीलदार द्वारा निर्वाचन कार्य मंे संलग्न एसएसटी टीम के साथ निरीक्षण कर वापस शासकीय आवास में आने पर आवंटित शासकीय वाहन के सामने भी उपयंत्री ने स्वयं की गाड़ी खड़ी करके रोकने का प्रयास किया। उपयंत्री द्वारा तहसील कार्यालय शाहनगर के परिसर के बाहर भी शराब के नशे में अभद्रता की गई और कुछ देर बाद शासकीय निवास में प्रवेश कर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया। उपयंत्री द्वारा निर्वाचन आचार संहिता के दौरान कार्यालयीन समय में अत्यधिक शराब का सेवन कर महत्वपूर्ण निर्वाचन कार्य में बाधा उत्पन्न करने, वरिष्ठ अधिकारी से आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करने, सौंपे गए निर्वाचन कार्य को न कर वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने से उपयंत्री के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की गई

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