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जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संघ प्रिय ने जनपद पंचायत गुनौर अंतर्गत ग्राम पंचायत सरहंजा के पंचायत सचिव रामशिरोमणि द्विवेदी को शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही पर निलंबित करने की कार्यवाही की है। साथ ही विभागीय जांच संस्थित कर जनपद पंचायत गुनौर सीईओ को जांचकर्ता अधिकारी और खण्ड पंचायत अधिकारी को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त कर एक माह के भीतर विभागीय जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
इस संबंध में गुनौर जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा सचिव के विरूद्ध की गई शिकायत के जांच के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर अवगत कराया गया था कि सचिव रामशिरोमणि द्विवेदी द्वारा ग्राम पंचायत के मृत व्यक्तियों के मृत्यु प्रमाण पत्र समय पर जारी नहीं किए जाते हैं। साथ ही संबल योजना के तहत हितग्राहियों को पेंशन जारी नहीं करने सहित ग्राम पंचायत के कार्य पूर्ण होने के उपरांत भी देयकों का भुगतान नहीं करने की शिकायत प्रमाणित पाई गई थी। जांच प्रतिवेदन के आधार पर सचिव को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन प्रस्तुत जवाब तथ्य अनुसार समाधानकारक नहीं पाए जाने पर सचिव को निलंबित किया गया है। सचिव द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार यह स्पष्ट पाया गया कि ग्राम पंचायत के कार्यों में लापरवाही, स्वेच्छाचारिता और उदासीनता बरती गई है। सचिव का कृत्य म.प्र. पंचायत सेवा आचरण नियम 1998 के नियम 3 के प्रावधानों के विपरीत पाए जाने पर अनुशासन तथा अपील नियम 1999 के नियम 4 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में सचिव रामशिरोमणि द्विवेदी का मुख्यालय जनपद पंचायत कार्यालय गुनौर निर्धारित किया गया है। इस अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।

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