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बच्ची से दुष्कर्म मामले में दोषी को बीस साल की सजा व 1.15 लाख रुपए का लगाया जुर्माना

बच्ची से दुष्कर्म मामले में दोषी को बीस साल की सजा व 1.15 लाख रुपए का लगाया जुर्माना*

महानगर के सासनी गेट क्षेत्र के छह वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म के प्रकरण में न्यायालय ने दोषी को बीस वर्ष कैद व 1.15 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला मिशन शक्ति अभियान के तहत एडीजे विशेष पॉक्सो प्रथम राजीव शुक्ला की अदालत ने सुनाया है। अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी ललित सिंह पुंढीर के अनुसार घटना 26 जून 2016 की है। वादी मुकदमा महिला के अनुसार वह मजदूरी करती है। उसके पति का उपचार चल रहा है। हाल ही में वह एक मकान से दूसरे मकान में किराये पर रहने आई है। घटना वाले दिन वह पति की दवा लेने गई थी। पति बाहर थे। मोहल्ले के विष्णु का उसके घर आना जाना था। तीन बेटियां घर पर थीं। तभी आरोपी घर में घुस आया। मझली बेटी को बहाने से बाहर भेज दिया और सबसे बड़ी छह वर्ष की बेटी के साथ दुष्कर्म किया। मझली बेटी ने आकर देखा और शोर मचाया तो आरोपी भाग गया। जिसे बाद में खोजा गया। महिला के आने पर मामला पुलिस तक पहुंचा। मुकदमे केआधार पर पुलिस ने चार्जशीट दायर की। न्यायालय ने मामले में सत्र परीक्षण के दौरान साक्ष्यों व गवाही के आधार पर विष्णु को दोषी करार देते हुए बीस वर्ष कैद व एक लाख 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

महानगर के सासनी गेट क्षेत्र के छह वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म के प्रकरण में न्यायालय ने दोषी को बीस वर्ष कैद व 1.15 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला मिशन शक्ति अभियान के तहत एडीजे विशेष पॉक्सो प्रथम राजीव शुक्ला की अदालत ने सुनाया है। अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी ललित सिंह पुंढीर के अनुसार घटना 26 जून 2016 की है। वादी मुकदमा महिला के अनुसार वह मजदूरी करती है। उसके पति का उपचार चल रहा है। हाल ही में वह एक मकान से दूसरे मकान में किराये पर रहने आई है। घटना वाले दिन वह पति की दवा लेने गई थी। पति बाहर थे। मोहल्ले के विष्णु का उसके घर आना जाना था। तीन बेटियां घर पर थीं। तभी आरोपी घर में घुस आया। मझली बेटी को बहाने से बाहर भेज दिया और सबसे बड़ी छह वर्ष की बेटी के साथ दुष्कर्म किया। मझली बेटी ने आकर देखा और शोर मचाया तो आरोपी भाग गया। जिसे बाद में खोजा गया। महिला के आने पर मामला पुलिस तक पहुंचा। मुकदमे केआधार पर पुलिस ने चार्जशीट दायर की। न्यायालय ने मामले में सत्र परीक्षण के दौरान साक्ष्यों व गवाही के आधार पर विष्णु को दोषी करार देते हुए बीस वर्ष कैद व एक लाख 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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