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यूपी कैबिनेट का फैसला:जुर्माना लेकर खत्म किए जाएंगे छोटे अपराध के मुकदम

कैबिनेट ने उप्र दंड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) संशोधन विधेयक 2023 के तहत प्रदेश में 31 दिसंबर 2021 तक दर्ज हुए ऐसे वाद, जो शमन शुल्क भरकर अथवा स्वत: समाप्त होने वाले हैं, उन्हें खत्म करने का निर्णय लिया है। दरअसल पुराने प्रकरणों में अभियुक्त बार-बार समन भेजने पर उपस्थित नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में लंबित वादों की संख्या बढ़ती जाती है। कैबिनेट के निर्णय के बाद 31 दिसंबर 2021 तक दर्ज सीआरपीसी की धारा 107 और 109 के तहत दर्ज हुए मामले जुर्माना लेकर समाप्त कर दिए जाएंगे। इससे कार्य निस्तारण में आसानी होगी।

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