दीपावली पर आतिशबाजी विक्रय के लिए मिलेगी सशर्त अनुमति एसडीएम को किया अधिकृत
28 अक्टूबर से 12 नवम्बर तक दी जाएगी अनुज्ञप्ति
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सुरेश कुमार ने दीपावली पर्व पर अस्थाई आतिशबाजी विक्रय की सशर्त ऑनलाइन अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए एसडीएम को अधिकृत किया है। एसडीएम द्वारा अपने क्षेत्र अंतर्गत अनुज्ञप्ति जारी करने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आतिशबाजी अज्वलनशील सामग्री के बने शेड में रखी जाए एवं यह इस प्रकार से बंद और सुरक्षित हो कि अप्राधिकृत व्यक्तियों की उसमें पहुंच को निवारित किया जा सके। आतिशबाजी के कब्जे और विक्रय के शेड एक दूसरे से कम से कम तीन मीटर और सुरक्षित कार्य से 50 मीटर की दूरी पर होंगे। शेड का झुकाव एक दूसरे के आमने सामने नहीं होगा। इसके अलावा शेड में या इसकी सुरक्षित दूरी के भीतर तेल से जलने वाले लैंप, गैस लैंप या खुली बत्तियों का उपयोग नहीं किया जाएगा। विद्युत बत्तियों के उपयोग की स्थिति में दीवार या छत पर फिक्स किए जाएंगे। प्रत्येक दुकान के स्विच को दीवालों पर दृढ़ रूप से फिक्स किया जाएगा। साथ ही मुख्य स्विच की शेडों की प्रत्येक पंक्ति में व्यवस्था की जाएगी। आतिशबाजी का किसी शेड के 50 मीटर के भीतर प्रदर्शन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। एक समूह में 50 से अधिक दुकान भी अनुज्ञात नहीं की जा सकेगी। यह रिहायसी क्षेत्र से न्यूनतम 45 मीटर की दूरी पर होना जरूरी होगा।