कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार ने गत लोकसभा निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर शिक्षा विभाग के एपीसी सहित 13 शासकीय सेवकों की असंचयी प्रभाव से दो-दो वार्षिक वेतनवृद्धि रोकने की कार्यवाही की है। संबंधितजनों को पूर्व में जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब समाधानकारक नहीं पाए जाने पर नोटिस में प्रभावित दंड को अंतिम मान्य करते हुए म.प्र. सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के तहत वेतनवृद्धि रोकने संबंधी आदेश जारी कर कार्यालय प्रमुखों को संबंधीजन की सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि कर प्रमाणित प्रति एक सप्ताह में प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
जिला शिक्षा केन्द्र पन्ना में पदस्थ एपीसी बालमुकुन्द तिवारी को 25 अप्रैल 2024 को मतदान सामग्री वितरण स्थल पर अनुपस्थित रहने पर नोटिस जारी किया गया था। इसके माध्यम से एपीसी द्वारा प्रस्तुत जवाब में उल्लेख किया गया कि 24 अप्रैल को माता-पिता के रिश्तेदार के यहां दमोह से शादी थी, जबकि सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा ड्यूटी निरस्त नहीं की गई थी। इसी तरह अन्य 12 लोकसेवकों पर भी नियम विरूद्ध तरीके से स्वास्थ्यगत कारणों का हवाला देकर तथा अन्य कारणों से निर्वाचन दायित्व से अनुपस्थित रहने पर कार्यवाही की गई है।
इनमें शासकीय हाईस्कूल बड़ागांव में पदस्थ माध्यमिक शिक्षक राजेश कुमार कोरी, शासकीय माध्यमिक शाला भसूड़ा में पदस्थ माध्यमिक शिक्षक प्रभुदत्त चौबे, शासकीय माध्यमिक शाला पुराना पन्ना में पदस्थ माध्यमिक शिक्षक दीपाली श्रीवास्तव, शासकीय माध्यमिक शाला सीनियर बेसिक दो में पदस्थ माध्यमिक शिक्षक मंजूषा शर्मा, शासकीय प्राथमिक शाला मझगुवां हिनौता में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक रमा खरे, शासकीय नवीन प्राथमिक शाला चढ़रा में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक चन्द्रभान सिंह, शासकीय माध्यमिक शाला झाला डूमरी में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक बिहारीलाल पटेल, शासकीय प्राथमिक शाला सोनई में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक भानू प्रकाश तिवारी, शासकीय प्राथमिक शाला बंगाली टोला में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक अशोक कुमार मिश्रा, शासकीय प्राथमिक शाला गुड़ियाना बखतरी में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक पुष्पेन्द्र सिंह बुन्देला, शासकीय प्राथमिक शाला कन्या जसवंतपुरा में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक रामप्रकाश शर्मा और जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के रैपुरा समिति प्रबंधक सुरेश कुमार द्विवेदी शामिल हैं। इनकी भी दो-दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई है।