जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश
बगैर अनुमति के धरना, प्रदर्शन व रैली आयोजन पर होगी कार्रवाई
होटल एवं धर्मशाला की पुलिस थाना में देना होगी जानकारी
सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक संदेश प्रसारित करने पर भी रोक
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सुरेश कुमार ने वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 अंतर्गत कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा लोकहित में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा।
अब धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, रैली, सभा, पुतला दहन, पद यात्रा, रथ यात्रा इत्यादि के लिए अनुविभागीय मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा अन्यथा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अनुमति उपरांत आयोजनकर्ता और रैली व धरना में भाषण देने वाले व्यक्ति किसी भी प्रकार से आम जनता को भड़काने या हिंसा फैलाने वाली बातें अथवा भड़काउ शब्दों एवं भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। लोगों को शस्त्र देने, बांटने या शासन के खिलाफ विद्रोह करने वाली भाषा का प्रयोग भी प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही अनुमति पत्र में दी गई सभी शर्तों का पालन करना एवं करवाना भी बाध्यकारी होगा। किसी समुदाय, संगठन, राजनैतिक दल, समिति, प्रतिनिधि मंडल के आयोजन के दौरान किसी सार्वजनिक स्थल, शासकीय परिसर, शासकीय कार्यालय, भवन अथवा किसी भी सरकारी, सार्वजनिक, निजी संपत्ति को कार्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार से क्षति पहुंचाने पर कार्यक्रम आयोजक के विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही होगी।
जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश में उल्लेखित है कि गत 7 मई को भारतीय सेना द्वारा की गई कार्यवाही से उद्भूत परिस्थिति एवं असामाजिक तत्वों पर प्रतिबंध लगाया जाना जरूरी होने के कारण जिले के सभी होटल, लॉज, धर्मशाला तथा छात्रावास प्रबंधक एवं स्वामी तत्काल संबंधित थाना में अपने संस्थान की जानकारी देंगे। यहां ठहरने वाले व्यक्तियों की दैनिक जानकारी थाना प्रभारी को दी जाएगी। मकान स्वामी अपने किराएदार के बारे में भी संपूर्ण जानकारी संबंधित थाना में देंगे।
इसके अतिरिक्त संपूर्ण पन्ना जिले में सोशल मीडिया पर कोई भी व्यक्ति सामाजिक एवं व्यक्तिगत रूप से आपत्तिजनक व अश्लील संदेशों को प्रसारित नहीं करेगा। महिला एवं अल्पसंख्यक वर्ग या समुदाय अथवा जाति विशेष के विरूद्ध भी प्रतिकूल टिप्पणी करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। साथ ही किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक, द्वेषपूर्ण या धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले संदेश एवं चित्र, ऑडियो, वीडियो प्रसारित करना तथा आतंकवाद, जातिवाद, साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले चित्र, ऑडियो, वीडियो, कमेंट्स इत्यादि पर भी रोक रहेगी। आदेश के उल्लंघन पर संबंधित के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के अनुसार अभियोजन की कार्यवाही की जाएगी।