तकनीकी शिक्षा विभाग के शासकीय पालीटेक्निक कॉलेजों में कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं को नियमित व्याख्याता के transfer से राहत देते हुए महत्वपूर्ण निर्णय माननीय उच्चन्यायालय ग्वालियर ने wp 16534 year 2025 आदेश दिनाँक 20.05.2025 को दिया है कि कार्यरत अतिथि व्याख्याता के पद पर नियमित व्याख्याता का transfer किया जाता है तो उसे बाहर नहीं किया जा सकता है जब तक लिखित आवेदन मे सहमती ना दें एवं प्रदेश के अन्य कालेजों में रिक्त पद पर भेजने का offer दिया जावे!
धन्यबाद
Devideen Ahirwar
प्रदेश महासचिव
पालीटेक्निक अतिथि विद्वान (व्याख्याता) संघ मध्य प्रदेश
