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प्रधानाध्यापक इन्दल प्रसाद दहायत निलंबित
जिला शिक्षा अधिकारी सूर्यभूषण मिश्रा ने अतिथि शिक्षक की नियुक्ति मंे लापरवाही पर प्राथमिक शिक्षक एवं प्रभारी प्रधानाध्यापक शासकीय प्राथमिक शाला सोनमऊखुर्द, संकुल शासकीय उ.मा. विद्यालय, बघवारकला को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में श्री दहायत का मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, शाहनगर निर्धारित किया गया है। निलंबनकाल में प्रधानाध्यापक को जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।
उल्लेखनीय है कि रैपुरा तहसील के बघवारकला निवासी पवन कुमार सेन द्वारा शिक्षा मंत्री सहित पवई विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर अवगत कराया था कि वह शासकीय प्राथमिक शाला सोनमऊखुर्द में 10 नवम्बर 2022 से निरंतर अतिथि शिक्षक के पद पर सेवाएं दे रहा था, लेकिन 2 जनवरी 2023 को संकुल प्राचार्य द्वारा दूसरे व्यक्ति की नियुक्ति कर दी गई, जबकि पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर ही नियमानुसार उसकी नियुक्ति की गई थी। इस दौरान अपनाई गई प्रक्रिया में संस्था समिति के अध्यक्ष और ग्राम के लोग भी उपस्थित थे।
जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि पवन कुमार सेन की शिकायत के परीक्षण में पाया गया कि अतिथि शिक्षक भर्ती के लिए पुनः नया प्रस्ताव पारित किया गया। नवीन प्रस्ताव के आधार पर महिमा तिवारी की नियुक्ति कर दी गई। प्रधानाध्यापक द्वारा अतिथि शिक्षक भर्ती के लिए दो-दो प्रस्ताव तैयार किए गए और यह कृत्य कदाचरण की श्रेणी में पाया गया। जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रधानाध्यापक द्वारा अतिथि शिक्षक की भर्ती में लापरवाही प्रमाणित पाए जाने पर म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम 9 में निहित प्रावधान के अंतर्गत निलंबित करने की कार्यवाही की गई है।

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