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कलेक्टर हरजिंदर सिंह की अध्यक्षता में गत दिवस कलेक्टर कार्यालय के सभागार में आगामी त्यौहार शांति व सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में मनाए जाने के दृष्टिगत जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई। 19 सितम्बर से दस दिवसीय गणेश उत्सव शुरू होगा, जबकि 28 सितम्बर को मिलाद-उन-नबी पर्व बनाया जाएगा। इसके अलावा 19 से 28 सितम्बर तक पर्यूषण पर्व और 14 अक्टूबर को पितृ मोक्ष अमावस्या है। बैठक में उक्त त्यौहारों के मद्देनजर सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था, पुलिस कंट्रोल रूम में स्टॉफ की तैनाती व फायर बिग्रेड की उपलब्धता सहित एम्बुलेंस और चिकित्सा स्टॉफ नियुक्त करने, आवारा पशुओं को हटाने की कार्यवाही, अनंत चतुर्दशी पर नगर में मांस-मदिरा दुकान बंद रखने, निर्बाध बिजली सप्लाई, दुकान के बाहर सामान न रखने, साफ-सफाई व प्रकाश व्यवस्था सहित पुलिस पेट्रोलिंग व सी.सी.टी.व्ही. कैमरा के माध्यम से निगरानी सहित तालाबों के घाटों की साफ-सफाई व मार्ग की मरम्मत तथा नाव, जीवन रक्षक जैकेट, जरूरी सामग्री के साथ ही गोताखोर की तैनाती के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए। शांति समिति के सदस्यों द्वारा पन्ना-पहाड़ीखेरा मार्ग निर्माण के कारण होने वाली परेशानी के दृष्टिगत सड़क व पुलिया निर्माण स्थल पर रेडियम के साइन बोर्ड लगाने के लिए कहा गया। सदस्यों द्वारा अन्य आवश्यक सुझाव भी रखे गए।
पीओपी की प्रतिमाओं का नहीं होगा उपयोग
शांति समिति की बैठक में बताया गया कि मंगलवार को गणेश प्रतिमाओं की स्थापना की जाएगी। इस दौरान सड़क के किनारे प्रतिमा स्थापना के निर्देश दिए गए, जिससे आवागमन अवरूद्ध न हो। गणेश उत्सव के दौरान प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रतिमाओं का उपयोग नहीं करने और मूर्तियों का विसर्जन निर्धारित स्थल पर करने के उपरांत ठोस अपशिष्ट को नष्ट करने का निर्णय भी सर्वसम्मति से लिया गया।
जिला कलेक्टर द्वारा सभी आयोजन समितियों को पण्डालों में रात्रि के समय न्यूनतम दो सदस्यों को सतत् निगरानी के लिए तैनात रहने और पण्डाल में समिति सदस्यों के नाम, पता और मोबाइल नंबर की तख्ती लगाने के लिए निर्देशित किया गया, जिससे अप्रिय घटना पर कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति निर्मित न हो। इसके अलावा रात्रि 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं करने तथा शेष समय में भी उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन कर धीमी गति से उपयोग करने के निर्देश दिए गए। निर्धारित क्षमता से अधिक का स्पीकर जप्त करने की कार्यवाही की जाएगी। गणेश प्रतिमा स्थापना स्थल पर पण्डाल में अस्थायी विद्युत कनेक्शन लेने, सही तार का उपयोग करने, समिति सदस्यों के पहचान पत्र के लिए भी आवश्यक निर्देश दिए गए। गणेश चतुर्थी की शोभायात्रा में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग अनुमति प्राप्त कर व जारी निर्देशों के तहत पालन कर करने तथा मिलाद-उन-नबी जुलूस के दृष्टिगत भी आवश्यक निर्देश दिए गए।
इसी तरह गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन कमलाबाई ताल, दहलान ताल, यादवेन्द्र क्लब के नीचे और नजरबाग स्टेडियम के सामने स्थित धरमसागर तालाब के चौपरा में करने का निर्णय लिया गया। धरमसागर, लोकपाल सागर और निरपत सागर तालाब में प्रतिमाओं का विसर्जन प्रतिबंधित रहेगा। मिलाद-उन-’नबी के मौके पर गुल्लायची मोहल्ला की मस्जिद के पास समाज के लोग एकत्रित होंगे और दोपहर लगभग 2 बजे नगर में जुलूस निकाला जाएगा। जुलूस रात्रि 8 बजे के पूर्व समाप्त हो जाएगा।
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए गलत प्रचार या किसी धर्म, सम्प्रदाय और जाति से संबंधित अफवाह फैलाने पर रोक रहेगी। ऐसा पाए जाने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने संवेदनशील स्थानों व पानी सप्लाई स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश भी दिए। सभी एसडीएम एवं एसडीओपी अपने क्षेत्र अंतर्गत कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की तैनाती भी करेंगे। बैठक में अपर कलेक्टर नीलाम्बर मिश्र सहित अन्य अधिकारी तथा शांति समिति के सदस्यगण उपस्थित थे।

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