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आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित कराएं: कलेक्टर श्री सिंह
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हरजिंदर सिंह ने 9 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव की घोषणा एवं आदर्श आचार संहिता लागू होने के फलस्वरूप सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत निर्धारित समयावधि में शासकीय भवनों, सार्वजनिक स्थानों और निजी संपत्ति से विरूपण की कार्यवाही सुनिश्चित करवाने के लिए निर्देशित किया गया। इस दौरान उपस्थित सेक्टर अधिकारियों और चुनाव से जुडे़ अन्य अधिकारियों को सभी चुनाव प्रशिक्षण गंभीरतापूर्वक प्राप्त करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि आचार संहिता प्रभावशील रहने के दरम्यान सभी शासकीय सेवक भारत निर्वाचन आयोग के अधीन हैं। इसलिए आयोग के नियम एवं निर्देश अनुसार चुनाव दायित्वों का सजकता के साथ निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता के दौरान स्थानांतरण और संलग्नीकरण पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा चुनाव दायित्वों के निर्वहन के लिए विशेष परिस्थितियों में ही स्वास्थ्यगत कारणों से असमर्थ होने पर मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर चुनाव ड्यूटी से छूट मिल सकेगी। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि सभी सेक्टर अधिकारी अपने मतदान केन्द्रों का पुनः भ्रमण कर न्यूनतम मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित कर लें। साथ ही मतदान केन्द्रों के भ्रमण के अलावा प्रशिक्षण केन्द्र का निरीक्षण भी करें। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को अधीनस्थ अधिकारी-कर्मचारियों तक आयोग की विस्तृत जानकारी पहुंचाने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने कहा कि जिले की सभी विधानसभाओं में गठित सम्पत्ति विरूपण दल के सदस्यों को आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन के संबंध में प्राप्त होने वाली शिकायतों का निराकरण चौबीस घंटे में दर्ज कर निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों का हवाला देते हुए कलेक्टर ने बताया कि आदर्श आचरण संहिता के प्रभावशील होने पर सर्वसंबंधितों को अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण सजगता और सतर्कता से करना होगा। खासकर शासकीय परिसम्पत्तियों में सम्पत्ति विरूपण की कार्यवाही बिना सूचना प्राप्ति के भी की जाए। किसी भी शासकीय कार्यालय की दीवार पर पोस्टर, लेखन न हो साथ ही किसी भी प्रकार के कटआउट, होर्डिंस न लगे हो, यदि किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त होती है तो अविलम्ब कार्यवाही की जाए। सरकारी बसें, बिजली एवं टेलीफोन के खंबे, बस स्टैण्ड इत्यादि के साथ-साथ अन्य सार्वजनिक स्थलों पर बैनर, झंडे कदापि न लगे हो, चुनाव की घोषणा के साथ ही सम्पत्ति विरूपण अधिनियम का कठोरता से समय-सीमा में पालन कराया जाना सुनिश्चित हो।
आयोग द्वारा सम्पत्ति विरूपण के तहत निर्वाचन तिथि की घोषणा के उपरांत विभिन्न स्तरों पर उल्लेखित कार्यवाहियों को संपादित कराने के लिए समय-सीमा तय की गई है इसके अनुसार सरकारी सम्पत्ति पर लगे बैनर, झंडों को चौबीस घंटो में, टेलीफोन, बिजली खंभों के साथ-साथ निकाय क्षेत्रों में पूर्व से लगे राजनैतिक दलो के बैनर झंडो को 48 घंटे के भीतर जबकि निजी मकानों में अनाधिकृत रूप से राजनैतिक प्रचार से संबंधित विज्ञापन 72 घंटे के भीतर हटाने का कार्य पूर्ण करे।
कलेक्टर ने निर्देश दिए कि आदर्श आचरण संहिता लागू होने के उपरांत जिले स्तर से की जाने वाली कार्यवाही एवं 24, 48 एवं 72 घंटे की कार्यवाही की रिपोर्ट के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचरण संहिता पर मैन्युअल एवं निर्देशों का अवलोकन करें। आदर्श आचरण संहिता लागू होने की घोषणा के बाद जिला स्तर से कार्यवाहियां निश्चित समय-सीमा में की जावे। उन्होंने कहा है कि आदर्श आचरण संहिता के अवधि के दौरान मंत्रियों, राजनेताओं या राजनैतिक दलों के फोटोग्राफ्स, उनके संदर्भों, प्रसंगों राज्य, केन्द्र सरकार अधिकारिक वेबसाईटों से हटाने संबंधी कार्यवाही की जाए। शिकायत अनुवीक्षण प्रणाली एवं नियंत्रण कक्ष 24 घंटे के अंदर क्रियाशील, 24 घंटे कंट्रोल रूम क्रियाशील रहना चाहिए तथा ड्यूटी रोस्टर जारी किया जाना चाहिए। शिकायतों के निराकरण के लिए विशेष दल गठित किया जाए तथा उनका निराकरण निर्धारित समय-सीमा में किया जाना सुनिश्चित करें। मैन्युअल मे दिए निर्देशों, आयोग के निर्देशों के अनुसार कार्यवाहियां करने के लिए सभी तैयारियां सुनिश्चित की जाए।
इस मौके पर जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी सितांशु राय द्वारा सी विजिल एप पर शिकायत और निराकरण की जानकारी दी गई। बैठक में निर्माण विभागों के स्वीकृत और अप्रारंभ कार्यों तथा निर्माणाधीन कार्यों की सूची मंगलवार को सुबह 11 बजे तक प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। छत्रसाल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापक डॉ. आनंद पाराशर द्वारा आदर्श आचरण संहिता के संबंध में प्रेजेंटेशन के जरिए विस्तार से जानकारी दी गई। राजनैतिक दलों, अभ्यर्थी और शासकीय सेवकों के अपेक्षित आचरण और अन्य प्रावधानों के बारे में बताया गया

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