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मुद्रक और प्रकाशक के नाम रहित पोस्टर, पंपलेट नहीं छपेंगे
निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हरजिंदर सिंह ने जिले के सभी प्रिंटर्स और प्रकाशकों को निर्देशित किया है कि राजनैतिक दलों या किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रकाशित करवाये जाने वाले पोस्टर, पंपलेट, प्लेकार्ड, इश्तहार या परिपत्र मुद्रक प्रकाशक के नाम और पते तथा संख्या का उल्लेख किये बिना मुद्रित या प्रकाशित नहीं किया जायेगा। शिकायत मिलने पर संबंधित के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व 1951 की धारा 127‘क’ की उपधारा 1 एवं 2 का उल्लंघन मानकर 6 माह की कालावधि का कारावास और 2 हजार का जुर्माना या दोनो से दंडित किया जायेगा। मुद्रित सामग्री की एक-एक प्रति संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को दी जाना अनिवार्य होगी।

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