आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
लोहामण्डी वार्ड के अन्तर्गत को प्रभारी प्रवर्तन के निर्देशन में सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता के नेतृत्व में विकासकर्ता श्री सी०एम० मेहता द्वारा 12/2 मौजा कलवारी, बोदला-बिचपुरी रोड, आगरा पर बिना मानचित्र स्वीकृति के फार्म हाउस का निर्माण किये जाने पर प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम द्वारा सचल दस्ता के सहयोग से उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-28क (1) के अन्तर्गत सीलबन्द कर दिया गया है।
प्रभारी प्रवर्तन आगरा विकास प्राधिकरण आगरा