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सुलतानपुर/अमेठी/लखनऊ। हाईकोर्ट ने अवमानना के मामले में अमेठी जिले में तैनात एसआई हरदेव बहादुर सिंह को आज लिए व्यक्तिगत रूप से किया है तलब। पिछली पेशी पर निर्धारित समय तक जवाब दाखिल कर देने की दशा में व्यक्तिगत हाजिरी से हाईकोर्ट ने पक्षकारों को दी थी छूट। फिलहाल पिछली पेशी पर मात्र याचिका में पक्षकार बनी न्यायिक अधिकारी की तरफ से आ सका था जवाब। एसआई हरदेव बहादुर सिंह के जरिये हाईकोर्ट के आदेश को नजरअंदाज कर नहीं दाखिल किया गया था जवाब*

*दारोगा की पैरवी कर रहे एसीएससी सुनील बाजपेयी ने जवाब के लिए हाईकोर्ट से मांगा था समय। हाईकोर्ट ने सरकारी वकील की मांग को स्वीकार करते हुए जवाब का समय तो दे दिया लेकिन एसआई हरदेव बहादुर सिंह को एक अक्टूबर की नियत तिथि पर व्यक्तिगत रूप से तलब होने का दे दिया था आदेश। बीते 24 सितम्बर को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने आज के लिए सुनवाई की अगली तारीख की थी नियत। आज पूर्वान्ह करीब 11:30 बजे एसआई की तलबी व जवाब के बिंदु पर सुनवाई की जताई जा रही उम्मीद। हाईकोर्ट में तलब होने वाले एसआई हरदेव बहादुर सिंह की बढ़ सकती है मुश्किलें*

*विगत पेशी पर भी मुकदमे में विपक्षी बनाये गये एसआई हरदेव बहादुर की तरफ से अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता सुनील बाजपेयी हुए थे पेश,जिन्होंने जवाब दाखिल करने के लिए हाईकोर्ट से मांगा था समय। हाईकोर्ट ने जवाब दाखिल करने का समय देते हुए 24 सितंबर की तिथि पर 11 बजे तक जवाब न आ जाने पर याचिका के विपक्षियों को व्यक्तिगत रूप से तलब होने का भी दिया था आदेश,बावजूद इसके दरोगा की तरफ से नहीं दाखिल हो सका था जवाब*

*सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने के आरोप से जुड़े मामले में सिविल जज/एसीजेएम अंकिता सिंह व एसआई हरदेव बहादुर सिंह के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल हुई है अवमानना याचिका। हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारी व एसआई हरदेव बहादुर सिंह के खिलाफ नोटिस जारी कर किया था जवाब-तलब। हाईकोर्ट ने संतोषजनक जवाब न आने पर आरोप तय कर दण्डित किये जाने की भी दी थी चेतावनी। शीर्ष अदालत के आदेश का अनुपालन न करने के चलते दाखिल हुए अवमानना याचिका की वजह से चर्चा में आया है मामला*

*याची के अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट से जारी आदेशो का जिक्र करते हुए अधिकतम सात साल की सजा से जुड़े अपराधों में जारी निर्देशो का पालन न करने का लगाया है आरोप। ऐसे मामले में शीर्ष अदालत के निर्देशो का पालन न करना बताया गया है अवमानना। याची ने इन्हीं विधि व्यवस्थाओ का ज़िक्र करते हुए विवेचक हरदेव बहादुर सिंह व न्यायिक अधिकारी की कार्यशैली पर उठाया है सवाल*

*हाईकोर्ट के जस्टिस राजीव सिंह की बेंच ने सम्बंधित पक्षकारों को उचित कारण सम्बंधित जवाब न आने पर दण्डित किये जाने की भी दी है चेतावनी। पुलिस अफसरों व न्यायिक अधिकारियों की अनुभवहीनता व जल्दबाजी ऐसे लापरवाह पूर्ण कार्यो की मानी जा रही वजह। अवमानना मामले में आज हाईकोर्ट की अगली कार्यवाही आएगी सामने**सुलतानपुर/अमेठी/लखनऊ। हाईकोर्ट ने अवमानना के मामले में अमेठी जिले में तैनात एसआई हरदेव बहादुर सिंह को आज लिए व्यक्तिगत रूप से किया है तलब। पिछली पेशी पर निर्धारित समय तक जवाब दाखिल कर देने की दशा में व्यक्तिगत हाजिरी से हाईकोर्ट ने पक्षकारों को दी थी छूट। फिलहाल पिछली पेशी पर मात्र याचिका में पक्षकार बनी न्यायिक अधिकारी की तरफ से आ सका था जवाब। एसआई हरदेव बहादुर सिंह के जरिये हाईकोर्ट के आदेश को नजरअंदाज कर नहीं दाखिल किया गया था जवाब*

*दारोगा की पैरवी कर रहे एसीएससी सुनील बाजपेयी ने जवाब के लिए हाईकोर्ट से मांगा था समय। हाईकोर्ट ने सरकारी वकील की मांग को स्वीकार करते हुए जवाब का समय तो दे दिया लेकिन एसआई हरदेव बहादुर सिंह को एक अक्टूबर की नियत तिथि पर व्यक्तिगत रूप से तलब होने का दे दिया था आदेश। बीते 24 सितम्बर को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने आज के लिए सुनवाई की अगली तारीख की थी नियत। आज पूर्वान्ह करीब 11:30 बजे एसआई की तलबी व जवाब के बिंदु पर सुनवाई की जताई जा रही उम्मीद। हाईकोर्ट में तलब होने वाले एसआई हरदेव बहादुर सिंह की बढ़ सकती है मुश्किलें*

*विगत पेशी पर भी मुकदमे में विपक्षी बनाये गये एसआई हरदेव बहादुर की तरफ से अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता सुनील बाजपेयी हुए थे पेश,जिन्होंने जवाब दाखिल करने के लिए हाईकोर्ट से मांगा था समय। हाईकोर्ट ने जवाब दाखिल करने का समय देते हुए 24 सितंबर की तिथि पर 11 बजे तक जवाब न आ जाने पर याचिका के विपक्षियों को व्यक्तिगत रूप से तलब होने का भी दिया था आदेश,बावजूद इसके दरोगा की तरफ से नहीं दाखिल हो सका था जवाब*

*सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने के आरोप से जुड़े मामले में सिविल जज/एसीजेएम अंकिता सिंह व एसआई हरदेव बहादुर सिंह के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल हुई है अवमानना याचिका। हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारी व एसआई हरदेव बहादुर सिंह के खिलाफ नोटिस जारी कर किया था जवाब-तलब। हाईकोर्ट ने संतोषजनक जवाब न आने पर आरोप तय कर दण्डित किये जाने की भी दी थी चेतावनी। शीर्ष अदालत के आदेश का अनुपालन न करने के चलते दाखिल हुए अवमानना याचिका की वजह से चर्चा में आया है मामला*

*याची के अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट से जारी आदेशो का जिक्र करते हुए अधिकतम सात साल की सजा से जुड़े अपराधों में जारी निर्देशो का पालन न करने का लगाया है आरोप। ऐसे मामले में शीर्ष अदालत के निर्देशो का पालन न करना बताया गया है अवमानना। याची ने इन्हीं विधि व्यवस्थाओ का ज़िक्र करते हुए विवेचक हरदेव बहादुर सिंह व न्यायिक अधिकारी की कार्यशैली पर उठाया है सवाल*

*हाईकोर्ट के जस्टिस राजीव सिंह की बेंच ने सम्बंधित पक्षकारों को उचित कारण सम्बंधित जवाब न आने पर दण्डित किये जाने की भी दी है चेतावनी। पुलिस अफसरों व न्यायिक अधिकारियों की अनुभवहीनता व जल्दबाजी ऐसे लापरवाह पूर्ण कार्यो की मानी जा रही वजह। अवमानना मामले में आज हाईकोर्ट की अगली कार्यवाही आएगी सामने**सुलतानपुर/अमेठी/लखनऊ। हाईकोर्ट ने अवमानना के मामले में अमेठी जिले में तैनात एसआई हरदेव बहादुर सिंह को आज लिए व्यक्तिगत रूप से किया है तलब। पिछली पेशी पर निर्धारित समय तक जवाब दाखिल कर देने की दशा में व्यक्तिगत हाजिरी से हाईकोर्ट ने पक्षकारों को दी थी छूट। फिलहाल पिछली पेशी पर मात्र याचिका में पक्षकार बनी न्यायिक अधिकारी की तरफ से आ सका था जवाब। एसआई हरदेव बहादुर सिंह के जरिये हाईकोर्ट के आदेश को नजरअंदाज कर नहीं दाखिल किया गया था जवाब*

*दारोगा की पैरवी कर रहे एसीएससी सुनील बाजपेयी ने जवाब के लिए हाईकोर्ट से मांगा था समय। हाईकोर्ट ने सरकारी वकील की मांग को स्वीकार करते हुए जवाब का समय तो दे दिया लेकिन एसआई हरदेव बहादुर सिंह को एक अक्टूबर की नियत तिथि पर व्यक्तिगत रूप से तलब होने का दे दिया था आदेश। बीते 24 सितम्बर को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने आज के लिए सुनवाई की अगली तारीख की थी नियत। आज पूर्वान्ह करीब 11:30 बजे एसआई की तलबी व जवाब के बिंदु पर सुनवाई की जताई जा रही उम्मीद। हाईकोर्ट में तलब होने वाले एसआई हरदेव बहादुर सिंह की बढ़ सकती है मुश्किलें*

*विगत पेशी पर भी मुकदमे में विपक्षी बनाये गये एसआई हरदेव बहादुर की तरफ से अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता सुनील बाजपेयी हुए थे पेश,जिन्होंने जवाब दाखिल करने के लिए हाईकोर्ट से मांगा था समय। हाईकोर्ट ने जवाब दाखिल करने का समय देते हुए 24 सितंबर की तिथि पर 11 बजे तक जवाब न आ जाने पर याचिका के विपक्षियों को व्यक्तिगत रूप से तलब होने का भी दिया था आदेश,बावजूद इसके दरोगा की तरफ से नहीं दाखिल हो सका था जवाब*

*सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने के आरोप से जुड़े मामले में सिविल जज/एसीजेएम अंकिता सिंह व एसआई हरदेव बहादुर सिंह के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल हुई है अवमानना याचिका। हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारी व एसआई हरदेव बहादुर सिंह के खिलाफ नोटिस जारी कर किया था जवाब-तलब। हाईकोर्ट ने संतोषजनक जवाब न आने पर आरोप तय कर दण्डित किये जाने की भी दी थी चेतावनी। शीर्ष अदालत के आदेश का अनुपालन न करने के चलते दाखिल हुए अवमानना याचिका की वजह से चर्चा में आया है मामला*

*याची के अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट से जारी आदेशो का जिक्र करते हुए अधिकतम सात साल की सजा से जुड़े अपराधों में जारी निर्देशो का पालन न करने का लगाया है आरोप। ऐसे मामले में शीर्ष अदालत के निर्देशो का पालन न करना बताया गया है अवमानना। याची ने इन्हीं विधि व्यवस्थाओ का ज़िक्र करते हुए विवेचक हरदेव बहादुर सिंह व न्यायिक अधिकारी की कार्यशैली पर उठाया है सवाल*

*हाईकोर्ट के जस्टिस राजीव सिंह की बेंच ने सम्बंधित पक्षकारों को उचित कारण सम्बंधित जवाब न आने पर दण्डित किये जाने की भी दी है चेतावनी। पुलिस अफसरों व न्यायिक अधिकारियों की अनुभवहीनता व जल्दबाजी ऐसे लापरवाह पूर्ण कार्यो की मानी जा रही वजह। अवमानना मामले में आज हाईकोर्ट की अगली कार्यवाही आएगी सामने**सुलतानपुर/अमेठी/लखनऊ। हाईकोर्ट ने अवमानना के मामले में अमेठी जिले में तैनात एसआई हरदेव बहादुर सिंह को आज लिए व्यक्तिगत रूप से किया है तलब। पिछली पेशी पर निर्धारित समय तक जवाब दाखिल कर देने की दशा में व्यक्तिगत हाजिरी से हाईकोर्ट ने पक्षकारों को दी थी छूट। फिलहाल पिछली पेशी पर मात्र याचिका में पक्षकार बनी न्यायिक अधिकारी की तरफ से आ सका था जवाब। एसआई हरदेव बहादुर सिंह के जरिये हाईकोर्ट के आदेश को नजरअंदाज कर नहीं दाखिल किया गया था जवाब*

*दारोगा की पैरवी कर रहे एसीएससी सुनील बाजपेयी ने जवाब के लिए हाईकोर्ट से मांगा था समय। हाईकोर्ट ने सरकारी वकील की मांग को स्वीकार करते हुए जवाब का समय तो दे दिया लेकिन एसआई हरदेव बहादुर सिंह को एक अक्टूबर की नियत तिथि पर व्यक्तिगत रूप से तलब होने का दे दिया था आदेश। बीते 24 सितम्बर को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने आज के लिए सुनवाई की अगली तारीख की थी नियत। आज पूर्वान्ह करीब 11:30 बजे एसआई की तलबी व जवाब के बिंदु पर सुनवाई की जताई जा रही उम्मीद। हाईकोर्ट में तलब होने वाले एसआई हरदेव बहादुर सिंह की बढ़ सकती है मुश्किलें*

*विगत पेशी पर भी मुकदमे में विपक्षी बनाये गये एसआई हरदेव बहादुर की तरफ से अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता सुनील बाजपेयी हुए थे पेश,जिन्होंने जवाब दाखिल करने के लिए हाईकोर्ट से मांगा था समय। हाईकोर्ट ने जवाब दाखिल करने का समय देते हुए 24 सितंबर की तिथि पर 11 बजे तक जवाब न आ जाने पर याचिका के विपक्षियों को व्यक्तिगत रूप से तलब होने का भी दिया था आदेश,बावजूद इसके दरोगा की तरफ से नहीं दाखिल हो सका था जवाब*

*सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने के आरोप से जुड़े मामले में सिविल जज/एसीजेएम अंकिता सिंह व एसआई हरदेव बहादुर सिंह के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल हुई है अवमानना याचिका। हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारी व एसआई हरदेव बहादुर सिंह के खिलाफ नोटिस जारी कर किया था जवाब-तलब। हाईकोर्ट ने संतोषजनक जवाब न आने पर आरोप तय कर दण्डित किये जाने की भी दी थी चेतावनी। शीर्ष अदालत के आदेश का अनुपालन न करने के चलते दाखिल हुए अवमानना याचिका की वजह से चर्चा में आया है मामला*

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*हाईकोर्ट के जस्टिस राजीव सिंह की बेंच ने सम्बंधित पक्षकारों को उचित कारण सम्बंधित जवाब न आने पर दण्डित किये जाने की भी दी है चेतावनी। पुलिस अफसरों व न्यायिक अधिकारियों की अनुभवहीनता व जल्दबाजी ऐसे लापरवाह पूर्ण कार्यो की मानी जा रही वजह। अवमानना मामले में आज हाईकोर्ट की अगली कार्यवाही आएगी सामने*

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