7 वर्षों बाद बालिका के हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा
*रंजिश के चलते गोली मारकर किशोरी की हत्या करने वाले दो सगे भाइयों को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा,लगाया अर्थदंड*
*कौशाम्बी* करारी थाना क्षेत्र में किशोरी की हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए बुधवार को कोर्ट ने दोषी दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर 13-13 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
करारी थाना क्षेत्र के गुलामीपुर गांव की सुरेखा देवी अपनी माँ के साथ खेतों की ओर गई थी। रास्ते में मां- बेटी हैंडपंप पर पानी भरने लगीं। तभी पड़ोसी विंदेश्वरी अपने भाई बचान के साथ आया और रंजिश के चलते तमंचे से फायरिंग कर दी। गोली लगने से सुरेखा की मौत हो गई थी। जबकि, उसकी मां सुनीता देवी दहशत में बेहोश हो गई थी। बाद में मृतका की मां सुनीता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। मुकदमे की विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम विष्णु देव सिंह की अदालत में चला।
शासकीय अधिवक्ता अनिरुद्ध कुमार मिश्रा ने वादी समेत छह गवाह प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की बहस सुनने व पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद बुधवार को कोर्ट ने आरोपियों को हत्या का दोषी करार देते हुए अपना फैसला सुनाया,कोर्ट ने बिंदेश्वरी और बचान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है,वही कोर्ट ने दोनो पर 13- 13 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है