*अन्य पिछड़े वर्ग के गरीब कन्याओं की शादी अनुदान योजना*
*कौशाम्बी* जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी अश्विनी कुमार ने बताया है कि अन्य पिछड़े वर्ग अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में गरीब रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले पात्र आवेदकों की आयसीमा में वृद्धि 100000/- एक लाख रू0 प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगी। लाभार्थियां हेतु ऑनलाइन आवेदन में आधार प्रमाणीकरण/ई0के0वाई0सी0 की प्रक्रिया लागू है। ऑनलाइन आवेदन कराये जाने हेतु वर्तमान में वेबसाइट पर संचालित है। आवेदन पूरा करने के लिए निम्न विवरण की आवश्यकता है आवेदक और उसकी पुत्री का आधार नम्बर (ओटीपी सत्यापन के लिए आधार कार्ड से जुड़ा मोबाइल नम्बर) होना अनिवार्य है। आय/जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणिकता आवेदन क्रमांक एवं प्रमाण-पत्र क्रमांक सही-सही भरने पर पोर्टल के माध्यम से स्वतः हो जायेगी। शादी अनुदान में अपलोड किये जाने वाले दस्तावेज है शादी कार्ड विवाह निमंत्रण बैंक पासबुक आवेदक के बैंक खाता विवरणें की पुष्टि के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश अन्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर आने वाले आवेदक ही अपने आवेदन सबमिट कर सकेंगे, जिनकी पुष्टि पोर्टल के माध्यम से की जायेगी। यदि वर की आयु 21 से कम है या बेटी की आयु विवाह की तारीख के आधार पर 18 से कम है तो आवेदक अपने आवेदन सबमिट नहीं कर सकेंगे। आधार में अंकित जन्मतिथि और विवाह की तारीख के आधार पर उम्र गणना पोर्टल पर स्वतः हो जायेगी इसी प्रकार आय प्रमाण पत्र संख्या के आधार पर पोर्टल से आवेदक की वार्षिक आय की गणना होगी। यदि उनकी आय गरीबी रेखा सीमा से अधिक है, तो वे अपने आवेदन सबमिट नही कर सकेंगे
*रामबाबू केशरवानी प