कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सुरेश कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 अंतर्गत संपूर्ण पन्ना जिले में रबी फसलों की कटाई पश्चात नरवाई जलाने पर आगामी दो माह तक प्रतिबंध लगाया है, जिसके तहत किसानों द्वारा गेहूं, चना, जौ, मसूर, मटर इत्यादि रबी फसलों की कटाई के उपरांत शेष नरवाई जलाने की गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। साथ ही फसल कटाई के लिए कम्बाईन हार्वेस्टर में भूसा मैनेजमेंट सिस्टम का होना भी अनिवार्य किया गया है अन्यथा संबंधित किसान के साथ हार्वेस्टर संचालक के विरूद्ध भी नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। संबंधित एसडीएम सहित उप संचालक कृषि, नगरीय निकाय एवं पुलिस अधिकारियों को आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश के उल्लंघन पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्यवाही की जाएगी। नरवाई जलाने वाले भूमि स्वामियों के विरूद्ध नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार एवं निर्धारित अधिनियम अंतर्गत तथा म.प्र. शासन के पर्यावरण विभाग की जारी अधिसूचना के प्रावधान अनुसार अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि जिले के विभिन्न स्थानों पर किसानों द्वारा फसल कटाई के बाद शेष नरवाई जलाने से फसलों को लाभ पहुंचाने वाले तत्व भी जल जाते हैं। साथ ही धुआं एवं अग्नि दुर्घटना की संभावना भी बढ़ती है। इससे वातावरण दूषित होने के साथ जन स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत हानिकारक है
