Spread the love

जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ऊषा परमार ने अनुविभागीय मजिस्ट्रेट अजयगढ़ के प्रतिवेदन पर तत्काल प्रभाव से रूंझ एवं मझगांय बांध परियोजना क्षेत्र के 5 किलोमीटर की परिधि में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत धारा 163 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया है। उक्तादेश 8 अप्रैल 2026 से दो माह तक प्रभावशील रहेगा। इसके उल्लंघन पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्यवाही की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अजयगढ़ अनुभाग अंतर्गत रूंझ एवं मझगांय बांध परियोजनाओं के शासकीय परिसंपत्तियों की सुरक्षा व कानून व्यवस्था के दृष्टिगत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
अनुविभागीय मजिस्ट्रेट अजयगढ़ द्वारा अवगत कराया गया था कि अमित भटनागर द्वारा विगत 5 अप्रैल को पन्ना के डायमंड चौक पर प्रदर्शन करने के पश्चात दिल्ली जाने के स्थान पर छतरपुर स्थित केन बेतवा लिंक परियोजना के निर्माणाधीन दौधन बांध पर ग्रामीणों के साथ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। दौधन बांध की तर्ज पर ही अजयगढ़ क्षेत्र की रूंझ एवं मझगांय परियोजनाओं में भी भीड़ एकत्रित कर निर्माणाधीन कार्य को जबरन रूकवाया जा सकता है। इससे शासकीय संपत्ति को भारी नुकसान सहित कानून व्यवस्था बिगड़ना भी संभावित है। अब बांध परियोजना क्षेत्र के 5 किलोमीटर की परिधि में कोई भी व्यक्ति नारेबाजी नहीं करेगा एवं न ही आम शांति भंग कर बांध परियोजनाओं के कार्य में बाधा उत्पन्न की जाएगी। साथ ही परियोजना क्षेत्र की निर्धारित परिधि में अथवा उसके आस पास चार या अधिक व्यक्तियों की अनाधिकृत मौजूदगी भी नहीं रहेगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed