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1 अगस्त से लागू हुआ नया नियम, अब 5 करोड़ टर्नओवर वाले बिजनेस को भी जनरेट करना होगा*

दिल्ली। ई-इनवॉयस*जीएसटी नियम केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड की ओर से कहा गया है कि 1 अगस्त से 5 करोड़ टर्नओवर वाले सभी प्रकार से बिजनेस जैसे एक्पोर्ट सर्विसेज और गुड्स को ई-इनवॉयस जनरेट करना होगा। पहले इसकी सीमा 10 करोड़ रुपये थी। इसके लिए नोटिफिकेशन मई में जारी किया जा चुका है।अगस्त का महीना शुरू होते ही कई नए नियम लागू हो गए हैं। जीएसटी में भी एक अहम बदलाव हुआ है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक, 5 करोड़ से अधिक से एनुअल टर्नओवर वाले बिजनेस को को ई-इनवॉयस जनरेट करना होगा। इसे पहले बिजनेस के लिए ये सीमा 10 करोड़ रुपये की थी,केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड की ओर से 28 जुलाई को किए गए एक ट्वीट में बताया गया था कि एक साल में पांच करोड़ से अधिक का टर्नओवर करने वाले बिजनेस को जीएसटी ई-इनवॉयस जनरेट करना जरूरी है।

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