करहल कट पर अव्यवस्थाओ के होने पर एक पक्षीय चलाने का आदेश
(पत्रकार रामकिशोर वर्मा मैनपुरी की कलम से)
मैनपुरी
इन दिनों आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर व्यवस्थाओ का अम्बार है बारिश और धूप से बचने के लिए ना कोई टिन शेड है और ना ही यात्रियों के आवागमन के लिए पुल पर सीडियां तक नहीं बनाई गयी है इससे भी बड़ी विडंबना देखिए कि आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर आने बाले यात्रियों को करहल कट के नाम से रोडवेज बस में टिकट तो दी जाती है करहल कट का दिशा सूचक बोर्ड आज तक नही लगाया गया है
बताते चलें कि लखनऊ एक्सप्रेसवे का निर्माण उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कराया गया है जो 302 किलोमीटर की कुल दूरी है एस सिक्स लेन एक्सप्रेसवे का निर्माण होने से फिरोजाबाद,मैनपुरी,कन्नौज,हरदोई, उन्नाव,बांगरमऊ, के शहर को जोड़ता हुआ है इस एक्सप्रेस वे के निर्माण के दौरान काफी सुविधाओं का सरकार रखा गया परन्तु तमाम अव्यवस्थाओ यात्रियों के लिए मुसीबते खड़ी की है
मैनपुरी के जिला एवं सत्र न्यायालय के अधिवक्ता देवेंद्र सिंह कटारिया ने लोक अदालत में बाद दायर करतेकहा कि बांगरमऊ, आरोन, कन्नौज, तालग्राम पर यात्री उतारे उनके द्वारा एक्सप्रेसवे नीचे उतरने के लिए सीड़िया बनी हुई थी करहल कट पर एक्सप्रेस से नीचे उतरने के लिए इटावा मैनपुरी रोड पर कोई सीड़िया नहीं बनी हुई है जिससे यात्रियों को काफी दिक्कत हो सामना करना पड़ता है लखनऊ एक्सप्रेसवे का निर्माण उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के द्वारा अनुसार और देख रेख में बनाया गया करहल कट पर जो इटावा मैनपुरी जनपद को जोड़ता है वहां पर ना तो कोई टीन शेड डाला हुआ है ना ही कोई यात्रियों जनता के लिए कोई सुविधा है जब रोडवेज बस द्वारा इस स्थान की टिकट दी जाती है लेकिन करहल कट का कही दिशा सूचक बोर्ड नहीं है
उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को भी एस स्थान पर टीन शेड डलवाना चाहिए जिससे यात्री लोगों को लखनऊ या आगरा के लिए जो यात्रियों आते जाते हैं उन्हें इंतजार के दौरान तेज धूप के कारण उनका गर्मी से बेहाल हो जाते हैं और बारिश के मौसम में तो वह स्वम और उनका सामान सब बारिश में भींग जाता है बारिश से बचने का कोई जगह नहीं है एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने कोई सुविधाओं का करहल कट पर ध्यान नहीं रखा है करहल कट पर सीड़ियों का निर्माण न होने से के कारण अधिवक्ता देवेंद्र सिंह कटारिया द्वारा स्थाए लोक अदालत मैनपुरी में दिनांक 2 जनवरी 2024 को करहल कट सीड़िया बनाए जाने के लिए चेयरमैन एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के विरुद्ध न्यायालय में वाद दर्ज कराया था इससे पूर्व उन्होंने ईमेल द्वारा व रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजा गया स्थाई लोक अदालत के माध्यम से भी विधिक सेवा प्राधिकरण की धारा 1987 की धारा 22 c की तहत विपक्षी एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण लखनऊ को नोटिस जारी किया गया न्यायालय में अपना जवाब दाखिल करने के लिए कई बार सूचना व नोटिस रजिस्टर डाक द्वारा भेजा गया किंतु उसके बावजूद भी चेयरमैन उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण लखनऊ की तरफ से न तो स्वम उपस्थिति हुये और ना ही उनके कार्यालय से कोई उनका प्रतिनिधि उपस्थित हुआ जिस पर स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष शाम कुमार द्वारा औद्योगिक एक्सप्रेसवे के चेयरमैन को न्यायालय में संधि वार्ता के लिए रजिस्टर्ड डाक द्वारा न्यायालय का पत्र भेजा गया उसके बावजूद भी वह उपस्थित नहीं हुये जिस पर अध्यक्ष शाम कुमार द्वारा द्वारा पर्याप्त समय दिए जाने के बावजूद भी संधि वार्ता के लिए कोई उपस्थित नहीं होने पर उनके वाद में अवसर समाप्त करते हुये पत्रावली में एक पक्षीय साक्ष्य देने का आदेश करते हुये o 6 अगस्त 2025 की तारीख नियत की गई.