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कमिश्नर सागर संभाग अनिल सुचारी द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 अंतर्गत नो मैपिंग एवं लॉजिकल डिस्क्रिपेन्सी कार्य में लापरवाही बरतने तथा प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने पर पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी अजयगढ़ डॉ. अजय सचान एवं सहायक यंत्री जल संसाधन विभाग अजयगढ़ अभिषेक धर द्विवेदी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की कार्रवाई की गई है। निलंबित अधिकारियों का मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय पन्ना निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। संभाग कमिश्नर ने उक्त अधिकारियों का कृत्य अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में स्वेच्छाचारिता और अनुशासनहीनता का द्योतक पाए जाने तथा म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियमों के उल्लंघन पर निलंबन की कार्रवाई की है।
उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुक्रम में दोनों अधिकारियों को अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त कर एसआईआर का आवश्यक एवं महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया था। नियुक्त अतिरिक्त एईआरओ द्वारा आईडी नहीं बनवाई गई और न ही लॉगिन किया गया। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऊषा परमार ने तहसीलदार एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अजयगढ़ के प्रतिवेदन पर निर्वाचन दायित्वों में लापरवाही पर अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव भेजा था। संभागायुक्त ने जिला कलेक्टर के प्रस्ताव के अवलोकन और परिशीलन उपरांत प्रथम दृष्टया दोषी प्रतीत पाए जाने पर म.प्र. सिविल सेवा वर्गीयकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम 9 के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग कर निलंबन की कार्यवाही की है।

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