दैनिक श्रमिक उजाला पीयूष दीक्षित जिला संवाददाता
लखीमपुर खीरी। जिले में संपत्तियों की नई मूल्यांकन दरें 31 अगस्त 2025 से लागू हो जाएंगी। जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने आदेश जारी करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश स्टाम्प (संपत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 एवं उसके संशोधन 2013 व 2015 के तहत वार्षिक पुनरीक्षण प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।
प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण के बाद विभिन्न प्रकार की भूमि, गैर वाणिज्यिक भवनों और वाणिज्यिक भूमि व निर्माण की नई दरें निर्धारित कर दी गई हैं।
नई दरें जिले की सभी तहसीलों—सदर, गोला, मितौली, धौरहरा, मोहम्मदी, निघासन व पलिया में लागू होंगी। इन्हीं के आधार पर संपत्तियों का न्यूनतम मूल्यांकन और रजिस्ट्री की प्रक्रिया संपन्न होगी।
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