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पीयूष दीक्षित जिला संवाददाता श्रमिक उजाला हिंदी समाचार पत्र लखीमपुर खीरी

गोला गोकर्णनाथ (खीरी)। तहसील मुख्यालय पर शनिवार को आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस में अधिवक्ता मोहम्मद रूफी नईम आदम (रूफी खां) ने नगर पालिका परिषद गोला के अधिशासी अधिकारी और सफाई निरीक्षक के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि नगर पालिका प्रशासन जन्म प्रमाणपत्र जारी करने में नियमों की अनदेखी कर रहा है और आम नागरिकों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है।

आधार और पैन कार्ड को नहीं मान रहा नगर पालिका प्रशासन

अधिवक्ता ने अपने ज्ञापन में कहा कि एक वर्ष से अधिक पुराने जन्म प्रमाणपत्रों के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड जैसे वैध पहचान दस्तावेजों को नगर पालिका अधिकारी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यहां तक कि नया जारी हुआ पहचान पत्र भी मान्य नहीं माना जा रहा। इससे नागरिकों को कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और उन्हें अनावश्यक रूप से समय और धन की बर्बादी झेलनी पड़ रही है।

मार्कशीट की अनिवार्यता से बढ़ी आम लोगों की परेशानी

ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के लिए अब मार्कशीट की शर्त रख दी गई है, जबकि सभी लोग शिक्षित नहीं होते। इस शर्त के कारण गरीब और अशिक्षित तबके के लोगों को प्रमाणपत्र नहीं मिल पा रहे हैं। रूफी खां ने कहा कि यह नियम पूरी तरह मनमाना और जनविरोधी है।

अधिकारों का दुरुपयोग और अधिनियम का उल्लंघन का आरोप

रूफी खां ने बताया कि आवेदक का शपथपत्र, दो गवाहों के बयान, वार्ड सदस्य का सत्यापन और सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बावजूद प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिशासी अधिकारी और सफाई निरीक्षक अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, जो जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 और राज्य नियमावली 2002 का उल्लंघन है।

प्रशासन से अधिनियम के अनुरूप कार्रवाई की मांग

अधिवक्ता ने जिलाधिकारी और संबंधित अधिकारियों से मांग की है कि नगर पालिका प्रशासन को नियमों के अनुसार कार्य करने के निर्देश दिए जाएं। साथ ही, प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाकर आम नागरिकों को राहत प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि यदि कार्रवाई नहीं की गई तो वे उच्च अधिकारियों और न्यायालय का

दरवाजा खटखटाने को बाध्य होंगे।

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