पन्ना पुलिस द्वारा बृजपुर थाना क्षेत्र में गोवंश को क्रूरतापूर्वक रस्सी से पैर बांधकर, अवैध परिवहन करने वाले 02 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार परिवहन में प्रयुक्त एक कंटेनर ट्रक वाहन कीमती करीब 18 लाख एवं वाहन में भरे 32 नग पशु/गौवंश को जप्त किया गया ।पुलिस अधीक्षक पन्ना श्री साईं कृष्णा एस. थोटा द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को पशु तस्करी करने वालों व पशुओं को क्रूरतापूर्वक वाहन में भरकर ले जाने वालों के विरूध्द कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था इसी तारतम्य दिनांक 26.04.24 की रात्रि को थाना प्रभारी बृजपुर उनि. भानु प्रताप सिंह को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुयी कि एक कंटेनर ट्रक क्रमांक UK06CA4439 में पन्ना तरफ़ से कुछ पशुओ को क्रूरतापूर्वक भरकर अवैध रूप से परिवहन कर बृजपुर से होते हुए सतना तरफ़ ले जाया जा रहा है , उनि. भानु प्रताप सिंह द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को मुखविर सूचना से अवगत कराया गया , जिस पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक पन्ना श्री साईं कृष्णा एस. थोटा के निर्देशन में एंव श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पन्ना श्रीमति आरती सिंह व एसडीओपी अजयगढ राजीव सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन में, थाना प्रभारी बृजपुर उनि. भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व मे मुखविर की सूचना की तस्दीक कराकर पुलिस टीम द्वारा पन्ना तरफ़ से आने वाले वाहनो को रोककर चैक किया गया , इसी दौरान पन्ना तरफ़ से आता हुआ एक कंटेनर ट्रक (जिसका रजिस्ट्रेशन नम्बर UK06CA4439) पुलिस को देखकर रुक जाता है जिसको पुलिस द्वारा जाकर देखा जिसमे ड्राइवर सहित एक अन्य व्यक्ति पुलिस को आता देख अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले जबकि ट्रक में सवार 02 व्यक्तियो को हिरासत में लेकर नाम पता पूंछा गया एक नें अपना नाम संजय पटेल पिता प्रभूदयाल पटेल उम्र 25 साल निवासी पुराणिक टोला तहसील रघुराजनगर जिला सतना का तथा दूसरे नें अपना नाम मैसाद अहमद पिता अहमद उल्ला उम्र 30 साल निवासी ग्राम अमाओ थाना खागा जिला फतेहपुर (उ. प्र.) का होना बताया ट्रक ड्राईवर के बारे में पूछने पर दोनो नें उसका नाम सोनू सिध्दकी निवासी बक्सी मौड़ा थाना करैली इलहाबाद तरफ का होना बताया , साथ ही कन्टेनर के पीछे गेट में लगे ताला को खुलवाकर चैक किए जाने पर वाहन में 32 नग गोवंश जिसमे से 01 गोवंश मृत अवस्था में जिन्हें क्रूरतापूर्वक रस्सी से पैर बांधकर ठूंस ठूंस कर भरकर ले जाते पाया गया वाहन में सवार व्यक्तियो से पशु परिवहन करने का परमिट मांगा गया जो पशु परिवहन का कोई वैध परिमिट नही होना बताया साथ ही गोवंश को कोतमा मंडी छत्तीसगढ़ लेजाना बताया गया ,जिस पर पशु क्रूरता अधिनियम, पशु वध निषेध अधिनियम एवं एमव्हीएक्ट के तहत दंडनीय अपराध पाये जाने से वाहन ट्रक कंटेनर जिसका रजिस्ट्रेशन क्रमांक UK06CA4439 कीमती करीब 18 लाख एवं वाहन में भरे 32 नग गौवंश/पशु जप्त किये गये व चारों आरोपियो के विरुद्ध थाना बृजपुर में अपराध क्रमांक 104/24 पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया है
*सराहनीय योगदान* – थाना प्रभारी बृजपुर उनि भानु प्रताप सिंह, प्र.आर. राजेश ,आर. मुनेंद्र , सुधीर ,लखनलाल , शिखा शुक्ला,तेजुलाल की सराहनीय भूमिका रही है ।